रायपुर । टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के नियमों में एक जुलाई से बदलाव हुआ है। इसके तहत अब अनुदान के रूप में मिले नकद, वस्तु या सामान, टूर पैकेज, सैंपल, पार्टी आदि पर भी टीडीएस काटा जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान दिया जाने वाला लाभ या अनुलाभ की कीमत 20 हजार होनी चाहिए। ऐसे लाभ या अनुलाभ पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना होगा। कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार बजट-2022 में टीडीएस कटौती के लिए एक नया सेक्शन 194आर लाया गया है, जो की एक जुलाई-2022 से मान्य है। इसके अंतर्गत किसी निवासी व्यक्ति को दिया जाने वाला लाभ या अनुलाभ चाहे वह नगद हो या अन्य वस्तु के रूप में या पार्टी या टूर या फ्री सैंपल के रूप में हो सकता है, जिससे एक व्यापारी अपने व्यापार का प्रमोशन करने में मदद मिल रही हो। अब तक व्यापारी इसे रिटर्न में नहीं दिखाता था लेकिन अब टीडीएस कटेगा तो प्राप्तकर्ता इसे अपनी आय में भी दिखाएगा।
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